अब अस्पताल मे बिना कोरोना रिपोर्ट के भी मरीज को भर्ती कर शुरू करना होगा इलाज, केंद्र सरकार ने नियमो मे किये ये बदलाव

 


देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं तमाम केस ऐसे सामने आ रहे हैं। जहां अस्पतालों द्वारा (Covid 19 Positive Report) कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट या सीटी स्कैन न दिखा पाने पर मरीजों को (Hospital's) भर्ती नहीं किया जा रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। इसके बाद अस्पतालों को कोविड मरीज को बिना किसी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट या सीटी स्कैन के भी भर्ती कर इलाज शुरू करना होगा।


दरअसल, कोरोना की महामारी के बीच अस्पतालों में बेड और (Oxygen) ऑक्सीजन की कमी आने लगी थी। इसके चलते डॉक्टर मरीज को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाने या फिर सीटी स्कैन में कोविड डिटेक्ट होने पर ही मरीज को अस्तपाल में भर्ती कर रहे थे।

ऐसे में कई मरीज सही समय में इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे थे। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी मरीज के पास कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वह कोरोना संदिग्ध लगता है तो उसे सीसीसी, डीसीएचसी या फिर डीएचसी वॉर्ड में भर्ती किया जाये। जहां डॉक्टर उसकी हालत अनुसार, उक्त मरीज का इलाज करें। उसे बीमारी संबंधित दवाई दें। ऐसे में चाहे मरीज किसी दूसरे जिले या राज्य का ही क्यों न हो। उसे प्राथमिकता पर इलाज दिया जाना चाहिए।


ऐसे मना नहीं कर सकते हैं अस्पताल और डॉक्टर


मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगर किसी मरीज की हालत खराब है तो उसे तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू करें। चाहे फिर वह किसी दूसरे शहर या राज्य का ही क्यों न हो। उसके आईडी कार्ड को देखकर अस्पताल उसे इधर से उधर भटकने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी जहर से कोहराम मचा दिया है। हर दिन देश में 4 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं तो 4 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है।

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