Bihar Lockdown Breaking News : बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का आदेश दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से लॉकडाउन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दे दी गई है।

 पटना:

इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से है जहां कोरोना के बेलगाम मामलों और हाईकोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से बिहार में 15 तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।

कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतू निदेश दिया गया है।

बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से 4 मई की सुबह 11:34 पर इसका ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है कि 'कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लाॅकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह (Crisis management Group) को कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।'

हाईकोर्ट ने लॉकडाउन न लगाने पर जताई थी नाराजगी

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लॉकडाउन न लगाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। सोमवार को कोरोना पीड़ितों के इलाज के संबंध में दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा था। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था कि वो राज्य सरकार से बात करें और आज यानी चार मई को बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। कोर्ट ने इसके साथ ही ये कहा था कि अगर इस पर आज कोई निर्णय नहीं आता है तो हाईकोर्ट कड़े फैसले ले सकता है। माना जा रहा है कि कोर्ट के कड़े रुख के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया।

हाईकोर्ट ने कल की सुनवाई में ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। बेड व वेंटिलेटर की कमी और पांच सौ बेड का बिहटा ईएसआईसी अस्पताल शुरू करने के आदेश पर भी पूरी तरह काम नहीं हुआ। सरकारी रिपोर्ट भी भ्रामक थी, इसलिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट के उलट आंकड़े कोर्ट में विभाग दे रहा है। विभाग ने बताया कि प्रेशर स्विच एब्जॉर्वेशन प्रणाली के दो प्लांट दो कोविड अस्पतालों में लग गए और काम भी शुरू हो गया, लेकिन विशेषज्ञों की कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि आजतक किसी प्लांट से ऑक्सीजन उत्पादन नहीं शुरू हुआ है।


इसके बाद न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह व न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खण्डपीठ ने शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर सुनवाई को मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया। इस जनहित मामले की सुनवाई के जरिये ही हाईकोर्ट सूबे में कोरोना महामारी से निपटने में सरकारी इंतजाम व कामकाज की मॉनिटरिंग कर रही है।


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